नयी दिल्ली: उत्तर प्रदेश ,पंजाब , उत्तराखंड, गाेवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की आज घोषणा होने के साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श चुनाव संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी । मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी द्वारा यहां इन चुनावों की घोषणा करने के साथ ही यह संहिता लागू हो गयी । आचार संहिता के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें और इनका निवारण टोल फ्री नंबर 1950 पर तथा खास बेबसाइट पर होगा।
ये चुनाव 4 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक होंगे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में ये चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो जाएंगे, वहीं, यूपी में कुल 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे।
विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके लागू होते ही सभी राजनीतिक दलों को इसका पालन करना आवश्यक होता है। ये नियम पॉलिटिकल पार्टियों से सहमति के साथ ही बनाए गए हैं। जिस जगह चुनाव होंगे, वहां उम्मीदवार को 48 घंटे पहले ही पब्लिक मीटिंग, रैली आदि बंद करना होगी। इसके अलावा प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टी को रैली, जुलूस, मीटिंग आदि के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस से इजाजत लेनी होगी। चुनाव संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक पार्टियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके कार्यकर्ता दूसरी राजनीतिक दलों की रैली में कहीं कोई बाधा नहीं डाले। चुनाव आचार संहिता के शुरू होते ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के समय का भी ऐलान कर दिया गया है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल व प्रत्याशी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वोटिंग वाले दिन राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को आईडी कार्ड देना आवश्यक है। इसके अलावा दल अपने कैंपस में ज्यादा भीड़ भी जमा नहीं होने दे सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र पर भी गैर जरूरी भीड़ जमा नहीं हो सकती। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद से ही राजनीतिक दल, प्रत्याशी अन्य पार्टी के नेता, उम्मीदवार और पार्टी का पुतला नहीं जला सकते हैं। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो चुनाव आयोग एक्शन लेता है।