नई दिल्ली: शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करके अपने बच्चों के नाम चार करोड़ डालर हस्तांतरित करने के बैंकों के आरोपों पर कार्रवाई करते हुये उच्चतम न्यायालय ने आज उन्हें इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने विजय माल्या को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई दो फरवरी के लिये स्थगित कर दी।
बैंकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आरोप लगाया कि विजय माल्या ने अपने बच्चों के नाम चार करोड़ अमेरिकी डालर हस्तांतरित करके कर्ज वसूली न्यायाधिकरण और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि यह रिकार्ड का तथ्य है कि माल्या और उनकी कंपनियों पर बैंकों का 6200 करोड़ रूपए बकाया है और यह धन यहां जमा कराया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, माल्या की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बैंकों की अर्जी का जवाब देने के लिये समय मांगा जो न्यायालय ने उन्हें दे दिया।
न्यायलय ने पिछले साल अक्तूबर में माल्या को आड़े हाथ लिया था क्योंकि उन्होंने विदेशों में अपनी संपत्ति के बारे में पूरा खुलासा नहीं किया था। न्यायालय ने उन्हें सारा खुलासा करने के लिये एक महीने का वक्त दिया था। पीठ ने पिछले साल फरवरी में ब्रिटिश फर्म दियागियो से कथित रूप से मिले चार करोड़ अमेरिकी डालर का विवरण नहीं देने के कारण भी उन्हें आडे हाथ लिया था। पीठ ने कहा था कि पहली नजर में उसका मानना है कि पहले के आदेश के अनुरूप सही तरीके से संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है।
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगल ने पिछले साल 20 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि माल्या ने जानबूझ कर 25 फरवरी को दियागियो से चार करोड़ अमेरिकी डालर मिलने सहित अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं था।