नई दिल्ली:  विदेशी चंदा पाने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अपने खाते का ब्योरा ऑनलाइन दाखिल करना होगा और ऐसा नहीं होने पर गृह मंत्रालय उन पर दंडनीय कार्रवाई करेगा। इस कदम का उद्देश्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशी चंदे का दुरुपयोग रोकना है। गृह मंत्रालय ने एनजीओ द्वारा इस तरह के रिटर्न की हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया को भी बंद कर दिया है और अब से ऑनलाइन दाखिल जानकारी ही स्वीकार की जाएगी।

मंत्रालय ने हाल ही में एक दिशानिर्देश में कहा, ‘‘सभी लोग जो या तो विदेशी चंदा पाने के लिए पंजीकृत हैं या जिन्हें पूर्व अनुमति दी गयी है, उन्हें एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद के वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करें और सूचित किया जाता है कि अगर हार्ड कॉपी प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और ‘नहीं प्राप्त हुआ’ माना जाएगा।’’ मंत्रालय के अनुसार, ‘‘ऐसे सभी लोगों पर विदेशी योगदान नियमन अधिनियम, 2010 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत परिणामस्वरूप दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।’`

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version