बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से दायर जमानत अर्जी पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को कुछ शतों के साथ जमानत प्रदान कर दी. विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में एक-एक लाख रुपए के दो बेल बांड जमा करने के अलावा ईडी की अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है. इसके अलावा गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त भी कोर्ट ने रखी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में हर निर्धारित तिथि को उनको उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि पूर्व में मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
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