नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों के 14,799 करोड़ रुपये बकाया मामले में सहारा समूह की पुणे स्थित एंबी वैली टाउनशिप को सोमवार को कुर्क करने का आदेश दिया। सहारा समूह की दो कंपनियां रियल एस्टेट के धंधे में हैं। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सहारा को निर्देश दिया कि वह 20 फरवरी तक अपनी उन संपत्तियों की सूची न्यायालय को सौंपे, जिन पर कोई विवाद नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।
इस बीच, सुब्रत रॉय तथा अन्य लोगों के पैरोल को बरकरार रखने के लिए सहारा 600 करोड़ रुपये की राशि जमा करा चुका है।
28 नवंबर, 2016 को अपने निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राशि जमा कराने का निर्देश दिया था।