नई दिल्ली/रांची। देवघर त्रिकूट रोपवे दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड पर्यटन विकास निगम (JTDC) को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड (DRIL) की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से उसका पक्ष रखने को कहा है। कंपनी ने सरकार द्वारा उसे पांच साल के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है।
10 अप्रैल 2022 को हुई इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और 59 लोग घंटों तक फंसे रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। उच्चस्तरीय जांच के बाद राज्य सरकार ने DRIL को दुर्घटना के लिए दोषी ठहराते हुए 9.11 करोड़ रुपये का दंड लगाया और पांच साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। कंपनी ने इस फैसले को पहले झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसकी याचिका और बाद में दायर पुनर्विचार याचिका दोनों खारिज हो गईं।
अब DRIL ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने न केवल राज्य सरकार और JTDC को नोटिस जारी किया है, बल्कि कंपनी को नए तथ्य पेश करने की भी अनुमति दी है। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ब्लैक लिस्टिंग की अवधि और सरकारी कार्रवाई की विधिकता पर विचार करेगी। अगली सुनवाई तक सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

