रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में ईडी ने आज भी जवाब दाखिल नहीं किया, बल्कि और समय मांगा। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 मार्च निर्धारित की है।
जमानत याचिका में बच्चू यादव की ओर से कहा गया है कि उन्हें ईडी ने बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या 85/2020 में आरोपित बनाया है, लेकिन वह इस मामले में शामिल नहीं है। इसके अलावा अन्य दर्ज मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बच्चू यादव की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी थी। बच्चू यादव की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने जमानत याचिका फाइल की है। बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त 2022 को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था।