सीबीआई की विशेष अदालन ने पांच लाख रिश्वत मांगने के मामले में दोषी इनकम टैक्स अफसर को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारी रुद्रपुर में तैनात था, रिश्वत प्रकरण के बाद सस्पेंड चल रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 29 मई 2014 का है। मूलरूप से छपरा बिहार निवासी इनकम टैक्सी अधिकारी अरुण कुमार रंजन रुद्रपुर में तैनात थे।
यहां इनकम टैक्स का मामला रफा दफा करने को लेकर अरुण कुमार ने जगतार सिंह से पांच लाख रुपये रिश्वता मांगी थी। जगतार सिंह ने सीबीआई के देहरादून स्थित ऑफिस पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद जैसे ही जगतार सिंह ने अरुण कुमार को रिश्वत के रूप में पांच लाख रुपये की रकम दी, वैसे ही सीबीआई ने आरोपी को ट्रैप कर लिया।
इसके बाद दो महीने के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण के बाद आरोपी इनकम टैक्स ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल आरोपी अधिकारी जमानत पर बाहर चल रहा था। तब से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज देहरादून में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए अरुण कुमार पर लगे आरोपों को सही ठहराया। अदालत ने आरोपी को एक अपराध के लिए सात और दूसरे के लिए दस साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सीबीआई देहरादून के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।