रांची: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड की 473 शराब दुकानें एक अप्रैल से बंद हो जायेंगी। ये सभी ऐसी दुकानें हैं, जो राज्य में एनएच या राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं। सरकार ने सभी जिले में एनएच के किनारे होटलों के विदेशी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। एक अप्रैल से एनएच के लाइन होटलों में शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है।
500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानों का लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा दोबारा रिन्यूअल नहीं किये जाने का निर्देश है। रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि सभी शराब दुकानों की अनुज्ञप्ति को 31 मार्च के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब ऐसी शराब दुकानों की अनुज्ञप्ति रिन्यूअल नहींं होगी।
उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि ऐसे लाइन होटलों को निर्देश दिया गया है कि 500 मीटर के दायरे से बाहर यदि उनके पास कोई जगह हो, तो दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं।
पूरे राज्य में एनएच के किनारे मात्र 473 विदेशी शराब की दुकानों को अनुज्ञप्ति लाइसेंस दिये गये हैं, जिन्हें दुबारा अनुमति नहीं मिलेगी। रांची जिले में एनएच के किनारे 45 शराब की दुकानें संचालित हैं, जिनमें शनिवार से ताला लग जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाइवे पर 500 मीटर के दायरे में नहीं छलकेंगे जाम
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाइवे पर आने वाली शराब की दुकानों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शराब दुकानों के मालिकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे इलाके जहां आबादी 20 हजार से कम है, वहां हाइवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोल सकेंगे। 20 हजार से ज्यादा आबादी होने पर शराब की दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के सामने अहम फैसला सुनाया।
कहा कि एक अप्रैल से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में ठेके पर पाबंदी के आदेश से तो कई राज्यों के बजट बिगड़ जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गत 15 दिसंबर के आदेश में खामियां हैं। कई बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई शहर राज्य राजमार्गों से बिल्कुल सटे हुए हैं, ऐसे में वे लोग कहां जायें। मालूम कि कुछ राज्य सहित अन्य संगठनों ने 15 अगस्त में फेरबदल की गुहार की है। दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाइवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं, उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, इस तरह की दुकानें चल सकेंगी। यानी एक अप्रैल 2017 से हाइवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी।