रांची। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी तलहा खान को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। शुक्रवार को अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तलहा खान को इडी ने 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था।
तलहा पर सेना के कब्जे वाली जमीन समेत रांची के अलग-अलग इलाकों में विवादित भूमि की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद-बिक्री में शामिल होने का आरोप है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुयी।