“दिल्ली हाइकोर्ट ने आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अर्णब को निर्देश देते हुए कहा है कि आप भाषणबाजी कम करो और अपने तथ्य दिखाओ। ”
कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर एक मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अर्णब गोस्वामी और हाल ही में शुरू हुए न्यूज चैनल ‘रिपब्लिक’ टीवी को दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल, अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने अपने विशेष प्रोग्राम में सुनंदा पुष्कर हत्याकांड को लेकर खुलासा करते हुए, दावा किया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर कमरे में वापस आए थे।
कार्यक्रम के दौरान अर्णब ने यह भी कहा कि शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने प्रोग्राम में दावा किया कि इन रिकॉर्डिंग को पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या के बाद शशि थरूर रूम नंबर 309 में सुबह और शाम को वापस आए थे।
इस प्रोग्राम के बाद 27 मई को शशि थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। थरूर ने उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए दो करोड़ रुपये के मुआवजे की याचिका में मांग की थी।