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    Home»Top Story»इडी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज प्राथमिकी मामले में नोटिस, हाइकोर्ट ने हेमंत सोरेन से मांगा जवाब
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    इडी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज प्राथमिकी मामले में नोटिस, हाइकोर्ट ने हेमंत सोरेन से मांगा जवाब

    adminBy adminMay 10, 2024Updated:May 10, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर इडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी.एसटी एक्ट में दर्ज एफआइआर को सीबीआइ या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को देने का आग्रह करने वाले इडी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई हाइकोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी।

    इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने पैरवी की।
    इडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया गया है कि इस मामले में गोंदा पुलिस द्वारा इडी के अधिकारी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाये।

    इससे संबंधित एक अन्य मामले में भी हुई थी सुनवाई
    हालांकि पूर्व में इडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली इडी के अधिकारियों और अन्य की याचिका पर हाइकोर्ट ने इडी के अधिकारियों को गोंदा पुलिस की नोटिस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस इडी अधिकारियों को 41 का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। कोर्ट ने इडी अधिकारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक रोक लगायी थी।

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