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    Home»Top Story»झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न, 34 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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    झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न, 34 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

    shivam kumarBy shivam kumarMay 9, 2025No Comments6 Mins Read
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    रांची। झारखंड में अब राज्य भर के कैटेगरी दो और तीन के 454 बालू घाटों की निलामी का अधिकार झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) से ले लिया गया है। अब इन बालू घाटों की नीलामी जिला प्रशासन करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स -2025 के गठन की स्वीकृति दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी। प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। बता दें कि राज्य भर में जेएसएमडीसी की ओर से बालू खनन करने पर राज्य के लोगों को बालू सहज रूप से नहीं मिल पा रहा था। इससे कई सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही थीं। साथ ही निजी क्षेत्र में भी काम प्रभावित हो रहा था। लोग एक हाईवा बालू 40 हजार से 45 हजार रुपये में लेने पर विवश थे। आम लोगों में आसानी से सस्ती दर पर बालू नहीं मिलने से आक्रोश था।

    उग्रवादियों की गिरफ्तार करने की नीति में संशोधन
    कैबिनेट ने कुख्यात उग्रवादी, नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसके तहत तहत नक्सली और अपराधियों को पांच श्रेणी विभाजित करते हुए अलग-अलग इनाम की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी सचिव, पोलित ब्यूरो के सदस्य, केंद्रीय कमेटी सदस्यों के लिए एक करोड रुपये की इनाम राशि, स्पेशल एरिया सदस्य, रीजनल ब्यूरो सदस्यों के लिए 25 लाख, रीजनल कमेटी सदस्यों के लिए 10 लाख, सब जोनल कमेटी सदस्यों के लिए पांच लाख, कमांडर स्तर के नक्सलियों के लिए दो लाख तथा एलजीएस दस्ता के सदस्यों के लिए एक लाख रुपए की ईनाम राशि तय की गयी है। उपर्युक्त ईनाम राशि की स्वीकृति मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों की ओर से दी जायेगी। इसके तहत 10 लाख से अधिक की राशि के ईनाम की राशि मुख्यमंत्री देंगे।

    राज्यकर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता
    कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इन कर्मियों को एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पूर्व में यह 53 प्रतिशत था। यह लाभ राज्य के पेंशन भोगियों को भी मिलेगा।

    डीएसपीएमयू का बदला नाम
    विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धु भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला लिया गया है।

    कैबिनेट के अन्य फैसले
    – झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं संपोषण) नीति-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।

    – केन्द्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत सात अतिरिक्त नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की मंजूरी दी गयी।

    – प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत राज्य अंतर्गत पार्टिकुलरली वल्नवरेबल ट्राइबल ग्रुप (पीवीजीटी) बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना होगी। इन केंद्रों का संचालन और इनमें भवन निर्माण की भी मंजूरी दी गयी।

    – एचआरएमएस के अंतर्गत विकसित विजिलेंस क्लीयरेंस इंफॉर्मेशन (वीसीआईएस) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी।

    – राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों को टेन प्लस टू तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी।

    – रिम्स के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति के लिए सह-प्राध्यापक और सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने के लिए के लिए प्राध्यापक के छाया पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी ।

    – स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली-2025 के गठन करने का निर्णय लिया गया।

    – झारखंड सेवा संहिता के नियम को क्षांत करते हुए स्वर्गीय अरविंद कुमार, सेवानिवृत्त परिवार कल्याण कार्यकर्ता, ईचागढ़ के 17 वर्षों के अनुपस्थित अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया गया।

    – हाई कोर्ट के आदेश पर अधिग्रहित प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्नातक प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोग प्रदर्शक (डेमोंस्ट्रेटर) नामित करने और यूजीसी वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी।

    – झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गयी ।

    – भापुसे की स्वर्गीय संगीता कुमारी के एयर एम्बुलेंस में हुए छह लाख 40 हजार रुपए के व्यय राशि देने का निर्णय लिया गया।

    – राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी ।

    – झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में किए गये संशोधन की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी।

    – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गयी ।

    – झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली-2021 के संशोधन करने का फैसला लिया गया।

    – राज्य के अवस्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग, फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका और मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में सुपर स्पेशियलिटी के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल 168 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी ।

    – राज्य में अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लागू किए जाने के लिए 299 करोड 30 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी।

    – रजनीश कुमार पांडेय-बनाम-भारत सरकार और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश पर विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय के लिए स्क्रीनिंग कमिटी के गठन करने का निर्णय लिया गया।

    – राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न स्तर के कुल 103 पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया।

    – पथ प्रमंडल, गढ़वा के गढ़वा-चिनिया पथ 26 किमी के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 123 करोड 14 लाख 82 हजार रुपए देने की मंजूरी दी गयी।

    – राज्य संचालित कम्बल और वस्त्र वितरण योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन का फैसला लिया गया।

    – झारखंड राज्य के जीएसटी निबंधन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली-2008 तथा पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन निमित्त वर्तमान में प्रवृत्त एफ-दो कान्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन का निर्णय लिया गया।

    -झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2025 के गठन की मंजूरी दी गयी।

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