रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद फिर से रांची आये हैं। शुक्रवार को वह चारा घोटाला मामले में कोर्ट में हाजिरी लगायेंगे। चारा घोटाले के आरसी 64ए/ 96 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पूर्व अनुमति याचिका सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। इसे देखते हुए लालू प्रसाद सीबीआइ कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाने के लिए गुरुवार को ही रांची पहुंच गये हैं। वह राजकीय अतिथिशाला में ठहरे हैं। रांची पहुंचने पर राजद प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा समेत अन्य ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। देर शाम तक अतिथिशाला में उनसे मिलनेवालों का तांता लगा रहा।
जगन्नाथ मिश्रा को हाजिरी से राहत
चारा कांड संख्या आरसी 64ए/ 96 में लालू प्रसाद एवं अन्य की उपस्थिति की तिथि 16 जून निर्धारित है। मामले के जो आरोपी कोर्ट में नहीं आना चाहते हैं, उन्हें कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाने के लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी आलोक में लालू प्रसाद एवं अन्य ने कोर्ट में पूर्व अनुमति याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लालू प्रसाद, आरके राणा तथा विद्या सागर निषाद की पूर्व अनुमति याचिका अस्वीकृत कर दी। वहीं जगन्नाथ मिश्रा की पूर्व अनुमति याचिका को कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद को पूर्व में जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को निचली अदालत में हर तिथि में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
सभी आरोपियों को विशेष परिस्थिति में कोर्ट में उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में नीचली अदालत से पूर्व अनुमति लेने को कहा गया था। बता दें कि इससे पहले नौ जून को आरसी 64ए/ 96 में लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र, फूलचंद सिंह, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, आरके राणा एवं अन्य आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए थे। चारा घोटाला का यह मामला देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये अवैध निकासी से जुड़ा है। मामले में 34 आरोपी ट्राइल फेस कर रहे हैं।