रांची। निलंबित आइएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। रांची ईडी के विशेष न्यायधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मंगलवार को उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से केस से संबंधित दस्तावेज मांगे है। ईडी ने अदालत से जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। अदालत ने ईडी की मांग पर फिलहाल जमानत नहीं दी। अब मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।
इससे पूर्व बीते सोमवार को पूजा सिंघल ने अपने अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका में कई बातों का उल्लेख किया गया है। समय-समय पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी करवाई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने बीते छह मई को एक साथ आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 19.31 करोड़ रूपये सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस मामले में बीते 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था।