रांची। राज्य सरकार ने जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। इसमें चार अधिकारियों पर कार्यवाही की जानकारी दी गयी है। इसमें बताया गया है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के राम प्रवेश कुमार पर असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तत्कालीन सेवानिवृत्त प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 के तहत उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दंड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।
सेवानिवृत्त धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त रहे अवधेश कुमार पांडेय के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 के अंतर्गत उनकी पेंशन से 05 प्रतिशत राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। बोकारो के तत्कालीन सिविल सर्जन अशोक कुमार पाठक के विरुद्ध गठित प्रपत्र क सापेक्ष विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।