पटना। पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। जिला जज की अदालत में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है। कोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अगले आदेश या सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए।
एक दिन पहले खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य आरोपों में एफआईआर में नाम जोड़ा गया था। कोर्ट के इस आदेश से उनके समर्थकों में राहत की लहर देखी जा रही है।
इधर, सोमवार को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। पुलिस से इस मामले में पूरा सबूत देने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित है। रौशन आनंद मामले में मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है। सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।
पूरा मामला 2 जून की रात खान सर के कोचिंग पर हुए बवाल से जुड़ा है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस और प्रशासन अब कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।
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