Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Thursday, June 19
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Breaking News»टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
    Breaking News

    टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

    azad sipahiBy azad sipahiJuly 20, 2021No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। टेरर फंडिंग मामले में रांची एनआईए की विशेष कोर्ट की ओर से संज्ञान लिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड हाई कोर्ट में प्रार्थी महेश अग्रवाल, सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल और विनीत अग्रवाल की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा, विकास पावा और झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता स्नेह सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता कहीं भी नहीं है। इसलिए एनआईए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को खारिज करते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए। इसपर एनआईए की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे अधिवक्ता विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और कोर्ट ने इनके मामले में जो संज्ञान लिया है वो भी बिल्कुल सही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई।

    उल्लेखनीय है कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं, और इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए टेरर फंडिग के आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की है। इस मामले में देश की शीर्ष अदालत ने एक आरोपी दिनेश केडिया को जमानत दे दी है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleमिताली राज वन-डे में फिर नंबर-1
    Next Article सिंडिकेट की बैठक में 31 एजेंडा पर विचार
    azad sipahi

      Related Posts

      झारखंड शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी ने किया गिरफ्तार

      June 19, 2025

      रांची और पटना में नीट पेपर लीक मामले में इडी की छापेमारी

      June 19, 2025

      जलजमाव से रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द और मार्ग परिवर्तित

      June 19, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • अहमदाबाद विमान दुर्घटना: डेटा रिकवरी के लिए ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा जाएगा
      • प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे
      • जेंडर बजट केवल आंकड़े नहीं, विकास का दृष्टिकोण: अन्नपूर्णा देवी
      • रूस ने यूक्रेन के 81 यूएवी रोके या मार गिराए
      • राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले को तैयार, अंतिम निर्णय बाकी, अमेरिकी मीडिया का दावा
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version