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    Home»Breaking News»हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को किया निरस्त, पूर्व मंत्री एनोस को मिलेगी 90 दिनों की पेरोल
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    हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को किया निरस्त, पूर्व मंत्री एनोस को मिलेगी 90 दिनों की पेरोल

    azad sipahiBy azad sipahiAugust 17, 2021No Comments2 Mins Read
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    रांची । झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मंगलवार को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने एनोस एक्का को मिली 90 दिनों की पेरोल की अवधि कम करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। एनोस एक्का को सरकार ने 90 दिनों का पेरोल दिया था, लेकिन बाद में कारा महानिरीक्षक ने एक आदेश जारी कर पेरोल की अवधि 60 दिनों की कर दी। इसके बाद एनोस एक्का को सरेंडर करने को कहा गया। जेल आईजी के इस आदेश को एनोस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को निरस्त कर दिया और पेरोल की अवधि घटाने के आदेश को खारिज कर दिया है।

    हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की कोर्ट में एनोस एक्का का पक्ष रख रहे अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा के मुताबिक कारा महानिरीक्षक के आदेश को एनोस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बहस के दौरान प्रार्थी के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि सरकार के आदेश के बाद उनके पेरोल में कटौती करना गलत है। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पेरोल की अवधि कम करने पर रोक लगा दी थी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता कौशिक ने कोर्ट में पक्ष रखा। जबकि प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा के साथ अंकित विशाल और स्नेह सिंह ने कोर्ट में बहस की।

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