रांची। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद इरशाद की जमानत अर्जी पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में चार सप्ताह में इडी से जवाब मांगा है। दरअसल, पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी थी।
बता दें कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और जेएमएम नेता अंतू तिर्की को इडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को इडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ इडी की ओर से चार्जशीट भी दाखिल कर दी गयी है।