रांची। रांची सिविल कोर्ट ने पत्नी के विरोध के बावजूद बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी रणधीर को दोषी करार दे दिया है। अदालत रणधीर की सजा की बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। फिलहाल दोषी को हिरासत में ले लिया गया है। रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ वर्ष 2015 में कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उसमें यह आरोप लगाया गया था कि महिला की मर्जी के बिना उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ट्रायल के दौरान महिला समेत अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया है।
पत्नी की मर्जी के खिलाफ बनाता था संबंध, कोर्ट ने पति को दिया दोषी करार
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