हजारीबाग। झारखंड के निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सेवायत भूमि घोटाले में आरोपी विनय चौबे की याचिका पर फैसला 16 सितंबर को हजारीबाग ACB कोर्ट सुनाएगी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें ACB और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि विनय चौबे पर हजारीबाग डीसी रहते हुए सरकारी भूमि घोटाले का आरोप है। इस मामले में ACB ने अगस्त 2025 में कांड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने पक्ष रखा, जबकि ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बहस की।
इससे पहले भी विनय चौबे का नाम झारखंड शराब घोटाले में सामने आ चुका है। हालांकि, उस केस में तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ACB कोर्ट सेवायत भूमि घोटाले में उनकी बेल याचिका पर क्या रुख अपनाती है।