चारा घोटाला मामले में मंगलवार 21 नवंबर को पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को सजा सुनाई जाएगी. सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से करीब 37 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 14 नवंबर को दोषी करार देते हुए सजा के विंदू पर फैसला 21 नवंबर को निर्धारित कर रखा है.
बहुचर्चित चारा घोटाला केस में आखिरकार सजल चक्रवर्ती को सजा काटनी होगी. सीबीआई कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को सजल चक्रवर्ती को सजा सुनाई जाएगी. 1992 से 1995 के बीच चारा खरीद के नाम पर चाईबासा कोषागार से हुए करोड़ों की निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र समेत अन्य सभी अभियुक्तों को सजा सुना चुकी है. 14 नवंबर को दोषी करार दिये जाने के बाद हिरासत में रह रहे सजल चक्रवर्ती को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाए जाने की संभावना है.
सजल चक्रवर्ती पर बतौर चाईबासा डीसी रहते ट्रेजरी पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण चारा खरीद के नाम पर ट्रेजरी से करीब 37 करोड़ की निकासी फर्जी विपत्र के आधार पर होने का आरोप है. साथ ही एक आपूर्तिकर्ता से कम्प्यूटर लेने का भी आरोप सिद्ध हुआ है. दरअसल वर्ष 2011 में चारा घोटाला के एक अन्य केस कांड संख्या 51ए/96 में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सजल चक्रवर्ती को सजा सुनाई थी. बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए अन्य केसों से भी बरी कर दिया था.
मगर इस वर्ष 08 मई को सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले ने सजल चक्रवर्ती के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया और एक बार फिर उन्हें चारा घोटाला के अन्य सभी केसों में ट्रायल फेस करने को विवश कर दिया.