नयी दिल्ली:  डिजीटल वॉलेट कंपनी पेटीएम के आरोपों के आधार पर सीबीआई ने कंपनी के सात कथित ग्राहकों के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। कंपनी का आरोप है कि इन लोगों ने पिछले दो साल में 37 ऑर्डरों के जरिए उसके साथ 3 . 21 लाख रूपए की धोखाधड़ी की है।

सीबीआई ने अपनी नई शिकायत में कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किए गए सात ग्राहकों और पेटीएम के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

सात ग्राहकों को नामजद कराने वाली कंपनी ने अपने किसी अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि उसने यह जरूर कहा कि रीफंड करने के लिए उसके कर्मचारियों को विशेष लॉग इन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। इससे यह पहचान करना आसान हो सकता है कि किसने रीफंड कार्रवाई को अंजाम दिया।

कंपनी के विधि प्रबंधक एम शिवकुमार ने कहा, ‘‘खातों की नियमित जांच के दौरान शिकायतकर्ता कंपनी को ऐसे 37 मामले मिले, जिनमें ग्राहक के वॉलेट या बैंक खाते में धन वापसी की गई थी, जबकि उनकी ओर से किए गए ऑर्डर की आपूर्ति सफलतापूर्वक की जा चुकी थी।’’ सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के प्रावधानों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया है।

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