वरीय संवाददाता
रांची। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे को पुन: सुनवाई के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की कोर्ट में भेजे जाने के प्रधान न्यायायुक्त के आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है। वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गयी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा रांची सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया था।
इस पर सुनवाई करते हुए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की कोर्ट ने मुकदमे को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में रिविजन दाखिल किया गया था। प्रधान न्यायायुक्त ने पुन: इस केस की सुनवाई के लिए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट के पास भेज दिया है। राहुल गांधी की ओर से इसकी पुन: सुनवाई अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में भेजे जाने के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है। साथ ही कहा गया है कि पूर्व में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ लगे मानहानि के केस को निरस्त करना उचित है।
क्या है मामला
बता दें कि मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान ले लिया है। अदालत ने उन्हें हाजिर होने का आदेश जारी किया है। इसके लिए उन्हें समन जारी किया गया है। अदालत ने हाजिर होने के लिए छह फरवरी की तिथि निर्धारित की है। राहुल गांधी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी किये जाने को लेकर भाजपा नेता नवीन झा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें राहुल पर मानहानि के रूप में 10 करोड़ रुपये हर्जाना का मुकदमा किया गया है। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि हत्या के एक आरोपी को भाजपा ने अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता।