रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने निशिकांत दुबे को मिली राहत को बरकरार रखते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 24 जनवरी तक विस्तार दिया है।
न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा। अब अदालत इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। सांसद ने सचिवालय घेराव को लेकर धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है।