रांची । ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने शनिवार को साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपित मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इससे पूर्व बीते मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किये और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था और अदालत से आग्रह किया कि जमानत नहीं दिया जाये। इसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश सुरक्षित रखा था।
उल्लेखनीय है कि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मनी लांड्रिंग करने के आरोप है। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को इस मामले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल, वह रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज करा रहे हैं।