Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Wednesday, July 16
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»राज्य»हाईकोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी को जमानत देने से किया इंकार
    राज्य

    हाईकोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी को जमानत देने से किया इंकार

    adminBy adminAugust 16, 2023No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    -व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर देश विरोधी भावनाओं को भड़काने का है आरोप

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नफरत फैलाने के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी इनामुल हक उर्फ इनामुल इम्तियाज को जमानत देने से इंकार कर दिया।

    कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत धर्म का प्रचार करने की छूट देता है लेकिन प्राथमिकी में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। लिहाजा, जमानत अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने इनामुल हक उर्फ इनामुल इम्तियाज की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है।

    आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए (देश विरोधी गतिविधियों), 153-ए और आईटी की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप लगाया कि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जिहादी साहित्य और जिहादी वीडियो अपलोड करता था। प्राथमिकी के अनुसार याची ने यह स्वीकार किया है कि वह जिहादी बनना चाहता था और वह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। उसके व्हाट्सएप ग्रुप से 181 लोग जुड़े थे। इसमें पाकिस्तान के 170 सदस्य, अफगानिस्तान के तीन, मलेशिया व बांग्लादेश के एक-एक सदस्य और भारत के छह सदस्य शामिल थे। याची पर आरोप यह भी था कि वह हथियारों के अधिग्रहण को बढ़ावा देने का भी आरोप है।

    याची की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाना सही नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें उसे पांच साल की सजा हो सकती है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि याची व्हाट्सएप पर दो ग्रुप संचालित कर रहा था। दोनों का वह एडमिन था। इसमें विदेशी नागरिक शामिल थे। ये हथियारों के अधिग्रहण को बढ़ावा दे रहे थे। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleनाम के अनुरूप बहुमुखी था अटल जी का व्यक्तित्व : योगी आदित्यनाथ
    Next Article भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का 74 वर्ष की आयु में निधन
    admin

      Related Posts

      आरजी कर कांड : दोषी संजय ने हाई कोर्ट में की अपील, सितंबर से होगी सुनवाई

      July 16, 2025

      बीएसएफ के हत्थे चढ़ा बांग्लादेशी दंपति

      July 16, 2025

      लॉटरी की दुकानों और कूड़े के बीच बदहाल स्थिति में नेताजी की प्रतिमा

      July 16, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • आरजी कर कांड : दोषी संजय ने हाई कोर्ट में की अपील, सितंबर से होगी सुनवाई
      • बीएसएफ के हत्थे चढ़ा बांग्लादेशी दंपति
      • लॉटरी की दुकानों और कूड़े के बीच बदहाल स्थिति में नेताजी की प्रतिमा
      • दक्षिण-पूर्व बिहार में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
      • भारत-इंग्लैंड अंडर-19 टेस्ट ड्रॉ, हामज़ा शेख़ के शतक ने इंग्लिश टीम को हार से बचाया
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version