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    Home»Jharkhand Top News»तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा
    Jharkhand Top News

    तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा

    SUNIL SINGHBy SUNIL SINGHOctober 5, 2023Updated:October 5, 2023No Comments2 Mins Read
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    नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा देते हुए पचास हजार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को भी सजा दी है। इसे 15 साल सश्रम कारावास के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया है।

    इन धाराओं में पाया दोषी
    रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने रंजीत कोहली को आईपीसी की धारा 120बी, 376,323,298,506 और 496 के तहत दोषी माना है। वहीं कौशल्या रानी को आईपीसी की धारा 120बी,298,506 और 323के तहत दोषी माना है। वहीं हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को आईपीसी की धारा 120बी और 298 में दोषी पाया है।

    अदालत ने इससे पहले 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी, हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को दोषी करार दिया।

    अदालत ने क्या पाया
    सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को साजिशन जबरन धर्म परिवर्तन करने, धोखे में रखकर शादी करने, मारपीट, कुत्ता से कटवाने और गाली-गलौज करने का दोषी पाया है। इस मामले में ओवरी लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह लोक, अभियोजक रवि कुमार ने 26 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। इसके आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया गया।

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