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    Home»Jharkhand Top News»हाई कोर्ट ने मैनहर्ट घोटाला मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब
    Jharkhand Top News

    हाई कोर्ट ने मैनहर्ट घोटाला मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब

    SUNIL SINGHBy SUNIL SINGHOctober 17, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मैनहर्ट घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज पीई( प्रारंभिक जांच) की रिपोर्ट अब तक नहीं आने एवं मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर दायर विधायक सरयू राय की याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
    पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में एसीबी के एसपी सशरीर उपस्थित हुए थे। उनकी ओर से पीई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। पूर्व की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि दिसंबर 2020 में इस मामले को लेकर एसीबी ने पीई दर्ज की थी लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।
    इसके आलोक में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि मामले में अभी जांच चल रही है। एसीबी की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच जारी रखने के संबंध में राज्य सरकार से लीगल ओपिनियन मांगा गया है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि लीगल ओपिनियन मांगे जाने का मामला सरकार के पास एक साल से अधिक समय तक लंबित है। अगस्त 2022 में ही एसीबी ने सरकार से लीगल ओपिनियन मांगा था लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ है।

    सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी ओर से कहा गया है कि ढाई साल बीतने के बाद भी मैनहर्ट घोटाला मामले में पीई में क्या आया, यह अब तक पता नहीं चला है।

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