पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल के मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई में गोवा की एक अदालत ने करीब चार साल पहले मामले में तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे। सरकारी वकील के अनुसार, अदालत ने कहा कि तेजपाल (54) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (दोषपूर्ण अवरोध), 342 (दोषपूर्ण परिरोध), 350 (आपराधिक बल), 354 (ए) और (बी) (महिला पर यौन प्रवत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) और 376 (बलात्कार) के तहत आरोप तय होंगे।
गौरतलब है कि तेजपाल की एक कनिष्ठ सहयोगी ने उन पर 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक पांच सितारा होटल में एक लिफ्ट के अंदर उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। तेजपाल अभी जमानत पर हैं।