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    Home»Top Story»झारखंड हाइकोर्ट में मंजूनाथ भजंत्री मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपील स्वीकृत
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    झारखंड हाइकोर्ट में मंजूनाथ भजंत्री मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपील स्वीकृत

    shivam kumarBy shivam kumarSeptember 23, 2024Updated:September 23, 2024No Comments3 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाइ कोर्ट ने देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने एवं चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने के इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ईसीआई) के आदेश को लेकर मंजूनाथ भजंत्री की याचिका के आदेश को चुनौती देने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ईसीआई) की अपील (एलपीए) पर साेमवार काे फैसला सुनाया।

    हाइ कोर्ट की खंडपीठ ने ईसीआई की अपील को स्वीकृत कर लिया। साथ ही एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईसीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पैरवी की थी। इसीआई की दलील थी कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल( कैट) में होनी चाहिए थी लेकिन हाइ कोर्ट की एकल पीठ ने इस मैटर को डब्लूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर किया था, जिसे ईसीआई ने हाइ कोर्ट की खंडपीठ में अपील (एलपीए) दायर चुनौती दी थी।

    हाइ कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने ईसीआई के इस दलील को नहीं माना था कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में होनी चाहिए। एकल पीठ ने कहा था कि यह मामला रिट पिटीशन सर्विस (डब्ल्यूपीएस) का नहीं है। क्योंकि, सर्विस मैटर में एंप्लॉय एवं एंपलॉयर का संबंध रहता है। यह मामला रिट पिटीशन सिविल (डब्लूपीसी) का है। इस मैटर को डब्ल्यूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए हाइ कोर्ट में सुने जाने का निर्देश देते हुए मामले को सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश एकल पीठ ने दिया था।

    एकल पीठ के समक्ष ईसीआई की ओर से इसकी सुनवाई कैट में करने का आग्रह किया गया था। वहीं, याचिकाकर्ता मंजूनाथ की ओर से हाइ कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग कभी शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए इस मामले को कैट में ले जाना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से इस डब्ल्यूपीएस को डब्ल्यूपीसी में बदलने के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन दिया गया था।

    एकल पीठ में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की ओर से बताया गया था कि मंजूनाथ ने मधुपुर उपचुनाव के दौरान दुर्भावना व राजनीति से प्रेरित होकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसलिए इन पर विभागीय कार्रवाई की जाए और आने वाले चुनाव में इन्हें इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त रखा जाए।

    एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ ने अपना पक्ष रखा था कि चुनाव आयोग, भारत सरकार ने उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि आने वाले किसी चुनाव से उन्हें अलग रखा जाए जबकि चुनाव आयोग को राज्य सरकार के अधिकारी के खिलाफ इस तरह के आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

    चुनाव आयोग ने छह दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें मंजूनाथ को पद से हटाने एवं उन्हें चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश किया था। मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर एक दिन में पांच थानों में केस दर्ज करने मामले में दोषी माना था।

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