रांची। टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। उनकी डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को इडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों जहांगीर आलम और संजीव लाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है।
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका, इडी कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका
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