रांची। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा रांची के पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल याचिका पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी। इडी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मनरेगा घोटाले की अभियुक्त आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभागीय जिम्मेदारी न दी जाये। इडी का कहना है कि यदि राज्य सरकार उन्हें कोई विभाग सौंपती है, तो वे अपने पद का दुरुपयोग कर मामले को प्रभावित कर सकती हैं। इस याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद अब दोनों पक्षों की बहस होगी।
गौरतलब है कि इडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, पांच मई को उनके 25 ठिकानों पर छापेमारी में बेहिसाब नकदी और निवेश से जुड़ी अहम जानकारी मिली थीं। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी।
पूजा सिंघल को सात दिसंबर को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि, वे अब भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत जेल से बाहर रहने के दौरान उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है।