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    Home»Top Story»आइएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत, विभाग नहीं देने की मांग वाली इडी की याचिका खारिज
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    आइएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत, विभाग नहीं देने की मांग वाली इडी की याचिका खारिज

    shivam kumarBy shivam kumarFebruary 21, 2025No Comments2 Mins Read
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    रांची। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने इडी की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इडी ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग ना दिया जाये। इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। इडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है।

    इडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार को है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थीं, वे पहले ही काफी हैं और कोर्ट को और शर्तें जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती।

    उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाला की आरोपित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी इडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले पांच मई 2022 को इडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में इडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। इडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुई थी।

    पूजा सिंघल को दिसंबर महीने की 7 तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है। हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार, जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है। फिलहाल सरकार ने पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव

    बनाया है।

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    shivam kumar

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