रांची। झारखंड सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब राज्य के सभी हाइवे पर खनिज ढोने वाले यांत्रिक वाहनों से प्रति ट्रिप 150 रुपये टोल टैक्स लिया जायेगा। यह नियम झारखंड हाइवे शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2025 के तहत लागू किया गया है।
प्रति ट्रिप 150 रुपये टोल टैक्स
अब यदि कोई वाहन खनिज जैसे कोयला, पत्थर आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, तो उसे प्रति यात्रा 150 रुपये टोल शुल्क देना होगा। कुछ छूट प्राप्त वाहनों को छोड़कर, यह नियम सभी खनिज ढोने वाले वाहनों पर लागू होगा।
नहीं देने पर तीन गुना जुर्माना और वाहन जब्ती का प्रावधान
यदि कोई वाहन मालिक या चालक निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर अधिकतम तीन गुना जुर्माना लगाया जायेगा। भुगतान न होने पर 15 दिन के भीतर यह दंड लगाया जायेगा और इसके बाद वाहन जब्त भी किया जा सकता है। राज्य सरकार ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्धारण प्राधिकारी और विभाग के संयुक्त सचिव को मूल्यांकन प्राधिकारी बनाया है। दंड के खिलाफ अपील मूल्यांकन प्राधिकारी के पास की जा सकती है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान अनिवार्य
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि टोल टैक्स का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसमें खनिज चालान, जीएसटी चालान, वैट चालान और वन पास जैसे दस्तावेज शामिल होंगे।
राजस्व बढ़ाने की कोशिश, खनिज हो सकता है महंगा
झारखंड सरकार इस नियम के जरिए राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले खनिज पर सेस लगाया गया था और अब परिवहन पर टोल टैक्स लगाया गया है। इससे खनिजों की ढुलाई लागत बढ़ेगी और खनिज महंगे हो सकते हैं।