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    Home»Breaking News»छठी जेपीएससी में सफल 326 अभ्यर्थियों को राहत
    Breaking News

    छठी जेपीएससी में सफल 326 अभ्यर्थियों को राहत

    azad sipahiBy azad sipahiAugust 10, 2021No Comments2 Mins Read
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    हाइकोर्ट से आदेश आने तक नहीं जायेगी किसी की नौकरी
    मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद

    छठी जेपीएससी मामले को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को सफल छात्रों को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। हाइकोर्ट के इस फैसले से सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने रिट दायर करनेवाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सरकार ने सिंगल बेंच में रिट का विरोध किया था, लेकिन अब सरकार सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन करना चाहती है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है और इससे कई लोगों की नौकरी प्रभावित होगी। अब इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
    बता दें कि इससे पहले सात जून को जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को निरस्त करते हुए 326 नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी को अमान्य घोषित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी को आठ सप्ताह के अंदर फ्रेश रिजल्ट फिर से जारी करने का निर्देश भी दिया था। इसके विरोध में जेपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी।

    jharkhandexam JPSC
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