सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट के अनुसार, ओबीसी और ईब्ल्यूएस दोनों ही श्रेणी में आरक्षण लागू रहेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुबह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आॅल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में कोटा देने के मामले पर सुरक्षित रखे फैसले पर निर्णय दिया है।
दरअसल बीते दिन मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश की परीक्षा नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नीट पीजी काउंसलिंग 202: ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा लागू: सुप्रीम कोर्ट
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