Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Monday, June 16
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Breaking News»झारखंड के 14 कुख्यात नक्सलियों की कुर्क होगी संपत्ति
    Breaking News

    झारखंड के 14 कुख्यात नक्सलियों की कुर्क होगी संपत्ति

    azad sipahiBy azad sipahiFebruary 17, 2022No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। झारखंड के 14 कुख्यात नक्सलियों की संपत्ति कुर्क की जायेगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर चतरा पुलिस ने इस अभियान की शुरूआत कर दी है। चतरा पुलिस ने उन नक्सलियों की सूची बनाई है, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है। अगर वे मुख्यधारा में नहीं लौटते हैं तो उनकी भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही फरार और गिरफ्तार नक्सली की भी संपत्ति कुर्क की जाएगी।

    बताया गया कि फरार चल रहे नक्सलियों की अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार 25 यूएपीए (अन लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के तहत राज्य सरकार को संपत्ति जब्त करने की शक्ति है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को है।

    दोनों ही कानून के तहत नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन नक्सलियों में 25 लाख इनामी प्रदुमन शर्मा उर्फ कुंदन, 25 लाख इनामी गौतम पासवान, 25 लाख इनामी ब्रजेश गंझू, 15 लाख का इनामी आक्रमण गंझू, 15 लाख का इनामी नवीन यादव, 15 लाख का इनामी रमेश गंझू, 15 लाख का इनामी इंदल गंझू, 15 लाख का इनामी दुर्योधन महतो, 10 लाख का इनामी दीपक यादव, 10 लाख का इनामी भीखन गंझू, 10 लाख का इनामी अरविंद भुइयां, पांच लाख का इनामी सहदेव यादव, पांच लाख का इनामी अमरजीत यादव और पांच लाख का इनामी नीरू यादव शामिल हैं।

    azad sipahi news jharkhand news latest news hindi news naxali news
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleझारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज
    Next Article मंदिर में मूर्ति तोड़ने के आरोपित को भेजा जेल
    azad sipahi

      Related Posts

      पंचायत सेवक खुदकुशी मामले में जांच का आदेश, डीसी ने जांच कमेटी का किया गठन

      June 15, 2025

      भूमि विवादों के समाधान को लेकर सोशल मीडिया से शिकायत भेजें लोग : मंत्री

      June 15, 2025

      पंचायत सेवक ने बीडीओ सहित चार लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर की खुदकुशी

      June 15, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • पंचायत सेवक खुदकुशी मामले में जांच का आदेश, डीसी ने जांच कमेटी का किया गठन
      • भूमि विवादों के समाधान को लेकर सोशल मीडिया से शिकायत भेजें लोग : मंत्री
      • केदारनाथ हेलिकॉप्टर हादसे में जयपुर के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पायलट की मौत
      • पंचायत सेवक ने बीडीओ सहित चार लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर की खुदकुशी
      • स्लम बस्तियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को जगा रही है संस्कृति फाउंडेशन
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version