नई दिल्ली। दिल्ली के पटिलाया हाउस कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित विवादास्पद टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने और एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा करने वाले भीम सेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को जमानत दे दी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने तंवर को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हड़बड़ी में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित वीडियो का परीक्षण किया गया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि उसने बिना वीडियो देखे ही एफआईआर दर्ज करने में इतनी हड़बड़ी क्यों की तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आरोपित का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। कोर्ट ने कहा कि भीम सेना का सदस्य होने से जमानत खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि भीम सेना प्रतिबंधित संगठन नहीं है। कोर्ट ने तंवर को जमानत देते समय उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने तंवर की जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि तंवर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें नुपूर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने और मारने वाले को एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि तंवर ने इस वीडियो के जरिये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद तंवर गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थान बदल-बदल कर रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने तंवर को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।