रांची। वायु-ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए झारखंड में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति दी गयी है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने एनजीटी से जारी गाइडलाइंस के अनुसार इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। कम प्रदूषित जिलों में हरित पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी है। सामान्य प्रदूषित जिलों में 125 डेसीबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे चलाये जा