झारखंड हाइकोर्ट ने रेप पीड़िता नाबालिग के गर्भपात की अनुमति नहीं दी। बोकारो जेनरल अस्पताल के डायरेक्टर सहित तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने रेप पीड़िता के गर्भपात में उसकी जान पर खतरा होने की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। इसका अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पीड़िता को तुरंत बेहतर स्वास्थ्य सुविधा वाले अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार को पीड़िता के प्रसव का खर्चा वहन करने का निर्देश दिया।
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