सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों के दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साथ ही इस याचिका को भी सुनने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों के दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साथ ही इस याचिका को भी सुनने से इनकार कर दिया।