संविधान में इंडिया की जगह भारत नाम रखने के लिए संविधान में संशोधन की याचिका में दखल से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को संबंधित अथॉरिटी प्रतिवेदन की तरह देखेगी इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सामने याचिका भेजी जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने ही मांग रखे।