रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को इडी कोर्ट ने सात साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी। साथ ही उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर हरिनारायण राय को 18 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इडी के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की कोर्ट ने हरिनारायण को पीएमएलए के सेक्शन 4 में दोषी पाते हुए सजा सुनायी। उन पर तीन करोड़ 72 लाख 54 हजार 116 रुपये मनी लाउंड्रिंग का आरोप है। यह अवैध राशि हरिनारायण राय द्वारा वर्ष 2005 से 2008 के बीच में अर्जित की गयी थी। सजा सुनाये जाने के समय हरिनारायण राय कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने दिन के 2.50 बजे आरोप को पढ़ कर सुनाया, फिर सजा सुनायी। इस दौरान हरिनारायण राय के चेहरे पर मायूसी का भाव दिखा।
मंत्री रहते अर्जित की आय से अधिक संपत्ति
हरिनारायण राय तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में मंत्री थे। उस दौरान उन पर मनी लाउंड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा था। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ कोर्ट ने हरिनारायण राय को पूर्व में ही पांच साल की सजा सुनायी थी। मनी लाउंड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हरिनारायण राय के खिलाफ इसीआइआर 1/2009 दर्ज किया था। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने तीन चार्जशीट विभिन्न तिथियों में कोर्ट में दाखिल की थी। इडी ने इस मामले में 15 अक्टूबर 2009 से 10 दिनों तक उनसे पूछताछ की थी। कोर्ट के आदेश से प्रवर्तन निदेशालय ने दो बार हरिनारायण राय की संपत्ति अटैच की थी।
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