यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है. आपको यह बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश की कैबिनेट ने कुछ महीने पहले प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को दलित का दर्जा देने पर अपनी मंजूरी लगा दी थी. जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए रोक लगा दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार किसी जाति को एससी या ओबीसी घोषित नहीं कर सकती है. क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार को नहीं है

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुताबीक किसी जाति को एससी या ओबीसी घोषित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही है. कहा जा रहा रहा है कि यूपी सरकार द्वारा प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को दलित का दर्जा और उन्हें दलित के सामन सभी सुविधाए देने का ऐलान करने के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी

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