नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने रेप के आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है। बता दें कि पीड़िता का आरोप था कि आरोपी नें शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए थे। पीड़िता के इस आरोप को लेकर अदालत ने दलील दिया कि पीड़ित अपने इस हरकत का परिणाम पता था, कि इसके बाद क्या हो सकता है।

दरअसल दिल्ली में एक 26 साल की लड़की ने दिल्ली के ही एक निवासी युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर संबंध बनान के मामले में केस दर्ज कराई है, पीड़िता ने अपने शिकायत में कहा कि युवक अब उससे न तो शादी करने के लिए तैयार है और नहीं उसका फोन उठाता है, जबकि इससे पहले उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए हैं।

पीड़िता के इस शिकायत पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर के त्रिपाठी ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पूछताछ के लिए आरोपी को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास से कुछ गैरकानूनी सामग्री बरामद नहीं हुए है। अदालत ने कहा कि आरोपी दिल्ली का ही है तो उसके फरार होने की भी संभावना नहीं है।

आपको बता दें कि मामले में अदालत ने दलील दिया कि पीड़ित और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बनाये गये थे और पीड़िता को इस बात की जानती थी कि आरोपी उससे शादी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इससे पहले मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी की रेप के मामले में मुकदमा दर्ज कराई गई थी।

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