नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत के अनुसार अब कोई भी स्कूल बिना सरकार के इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकता है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी निजी स्कूल के मनमानी पर नकेल कसने के अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए है।

बता दें कि इससे पहले स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे अब सुप्रीमकोर्ट ने भी खारिज करते हुए कहा कि निजी स्कूल बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते।

आपको बता दें कि इससे पहले निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि निजी स्कूलों को सस्ते दाम में लीज पर जमीन मिली हुई, इसके बाद भी स्कूल वाले जब-कभी फीस बढ़ाने का ऐलान कर देते हैं।

इस मामले पर हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर लीज रद्द की जा सकती है।

हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके लिए दवाजे बंद कर दिए है। आपको बता दें कि अदालत के इस फैसले का सीधा असर उन अविभावकों पर पड़ता है जो ज्यादा फीस होने के कारण अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे थे।

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