नई दिल्ली
धर्म की आड़ में वोट मांगने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हिंदुत्व केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुन कहा कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब दिया है उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की सांविधानिक पीठ ने कहा, ‘धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और उसकी इस प्रकृति को बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवार या एजेंट धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।’
SC का ऐतिहासिक फैसला: धर्म के नाम पर वोट गैरकानूनी
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