नई दिल्ली: कृषि कानूनों पर 11 जनवरी की सुनवाई से पहले मुख्य याचिकाकर्ता ने एक नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली की सीमाओं से किसानों को तुरंत यह दावा करना चाहिए कि यह विरोध प्रदर्शन शहीद बाग के फैसले पर उल्लंघन है।

शुक्रवार को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि किसानों के नेताओं ने मंत्रियों के साथ तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष 15 जनवरी को फिर से बैठक करने वाले हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कहा कि सरकार कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेगी और यदि किसान चाहें तो कानूनी हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि वे अदालत का रुख नहीं करेंगे, बल्कि सरकार के साथ बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं।

याचिकाकर्ता ने SC के आदेश का दिया हवाला

याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने अदालत से आग्रह किया है कि सिंघु, टिकरी, गाजीपुर और चिल्‍ला जैसे महत्वपूर्ण दिल्ली/एनसीआर सीमा बॉर्डरों को अवरुद्ध करने वाले किसानों को तत्काल हटाने का आदेश दिया जाए। क्‍योंकि प्रतिदिन लाखों यात्रियों को भारी कठिनाई और असुविधा हो रही है।

नई दिल्ली में शाहीन बाग के विरोध में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को एक निर्दिष्ट स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फैसला दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि रोड नाकाबंदी ने शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन किया, जहां सीए-विरोधी प्रदर्शनकारियों ने भी इसी तरह सड़कों को अवरुद्ध कर दिया था।

उसने कहा, ‘यदि किसानों ने विरोध किया तो उन्हें सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने की अनुमति देकर आंदोलन जारी रखने की अनुमति देना न केवल शाहीन बाग मामले में इस अदालत के अपने फैसले का खंडन करेगा, बल्कि इससे आम नागरिक को भी कठिनाई और असुविधा होगी।’

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